बहराइच, फरवरी 20 -- बहराइच। शैलेन्द्र कुमार सिंह पुत्र सुरेश चन्द्र सिंह निवासी मोहल्ला घसियारीपुरा ने न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में एमआईआरसी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ओनिडा हाउस, के विरूद्ध योजित परिवाद की सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सुरेश चन्द्र भारती व सदस्य डॉ. मोनिका प्रियदर्शिनी द्वारा पारित आदेश में विपक्षी परिवादी को मोबाइल की धनराशि 4400, मानसिक क्षतिपूर्ति के बाबत 3,000 व वाद व्यय के लिए दो हजार रुपये एक माह के अन्दर परिवादी को अदा करें। एक माह के अन्दर धनराशि अदा न किये जाने की स्थिति में आदेश की तिथि से वास्तविक भुगतान की तिथि तक 7 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज भी अदा करना होगा।

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