हरिद्वार, मार्च 18 -- खानपुर विधायक उमेश कुमार के कार्यालय के बाहर फायरिंग के मामले जनपद न्यायाधीश प्रशांत जोशी ने कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की जमानत अर्जी स्वीकार करने का आदेश दिया है। पचास हजार रुपये के बंधपत्र व इतनी ही राशि के दो जमानती दाखिल करने पर रिहाई होगी। चैंपियन के अधिवक्ता राकेश कुमार सिंह ने बताया कि मंगलवार को प्रणव सिंह चैंपियन की जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान वादी पक्ष की ओर से मौजूद अधिवक्ताओं ने जमानत अर्जी मंजूर नहीं करने की दलीलें थी। यही नहीं, वादी पक्ष ने चैंपियन का आपराधिक इतिहास होने और उमेश शर्मा के कार्यालय पर मौजूद लोगों को चोट पहुंचाने का आरोप लगाया है। इस पर बचाव पक्ष के अधिवक्ता राकेश कुमार सिंह ने कोर्ट में दलील दी कि केस में अभी तक की विवेचना में चैंपियन के किसी भी केस में सजायाफ्ता होने का सबूत अभियोजन पक...