नई दिल्ली, अगस्त 2 -- यहां की एक विशेष अदालत ने जनता दल (सेक्युलर) के निलंबित नेता एवं पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को दुष्कर्म के एक मामले में शनिवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। विशेष अदालत के जज संतोष गजानन भट ने दोषी पर कुल 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने शुक्रवार को 34 वर्षीय रेवन्ना को उसके खिलाफ दर्ज यौन शोषण और दुष्कर्म के चार मामलों में से एक में दोषी ठहराया था। इससे पहले दिन में रेवन्ना ने कम सजा दिए जाने की अदालत से गुहार लगाई। पूर्व सांसद ने कहा कि मेरा एक परिवार है, मैंने छह महीने से अपने माता-पिता को नहीं देखा। कृपया मुझे कम सजा दें, मैं अदालत से यही अनुरोध करता हूं। प्रज्वल ने अदालत में दावा किया कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया। प्रज्वल ने कहा कि वह मेकैनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की पढ़ाई कर चुका है और हमेशा मेरि...