नई दिल्ली, सितम्बर 30 -- जनता दल (सेक्युलर) के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना ने दुष्कर्म के एक मामले में अपनी दोषसिद्धि के खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट में अपील दायर की है। पिछले महीने रेवन्ना को दोषी ठहराने वाली एक विशेष अदालत ने उनके खिलाफ दर्ज, यौन शोषण और दुष्कर्म के चार मामलों में से एक में उन्हें शेष ताउम्र कैद और जुर्माना भी लगाया था। सांसदों/विधायकों के मामलों की विशेष अदालत के जज संतोष गजानन भट ने दो अगस्त को आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी रेवन्ना को सजा सुनाई थी। उन्होंने उन पर कुल 11.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था और कहा था कि इस जुर्माने की राशि में से 11.25 लाख रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे। जर्मनी से लौटने के बाद पिछले साल मई में गिरफ्तार रेवन्ना कई आधारों पर फैसले को चुनौती दे रहे हैं। इनमें पीड़िता की गवाही में विरोधाभास और...