वार्ता, सितम्बर 23 -- उत्तराखंड हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों द्वारा मनमानी फीस वसूली पर कड़ा रुख अपनाया है। जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए अदालत ने साफ कहा कि इस मुद्दे का व्यापक प्रचार-प्रसार होना चाहिए। कोर्ट ने आदेश दिया कि अखबारों में इस मामले को छपवाया जाए, ताकि जिन स्कूलों पर आरोप लगे हैं, वे अपना पक्ष अदालत के सामने रख सकें। इससे पहले कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया था और सभी स्कूल एसोसिएशन को भी पक्षकार बनाने का निर्देश दिया था। अब मामले की अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को होगी। यह भी पढ़ें- अपमानजनक पोस्ट पर लगेगी रोक लेकिन.; शो में गौरव भाटिया के बिना पैंट दिखने पर HCकिसने दायर की है याचिका यह याचिका देहरादून के अधिवक्ता जसविंदर सिंह ने दायर की है। उनका आरोप है कि कई निजी स्कूल ट्यूशन फीस के अलावा एडमिशन, यूनिफॉर्म और रजिस्ट्रेशन जै...