भभुआ, फरवरी 22 -- पेज चार की खबर प्रखंड क्षेत्र के मध्य विद्यालयों के शैक्षणिक परिभ्रमण पर जाने पर अब सख्त नियम लागू रामपुर ,एक संवाददाता। विद्यालयों को परिभ्रमण से एक सप्ताह पूर्व प्रखंड शिक्षा कार्यालय (बीआरसी) में आवेदन देकर सूचना देना अनिवार्य होगा। इस संबंध में कैमूर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने दिशा-निर्देश जारी किया है। हाल के दिनों में परिभ्रमण के दौरान हुए सड़क हादसे को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। विभागीय निर्देशानुसार परिभ्रमण दल में विद्यार्थियों और शिक्षकों के अलावा विद्यालय शिक्षा समिति के अध्यक्ष एवं सचिव की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी। दो नोडल शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे, जिनमें एक महिला और एक पुरुष शिक्षक होना आवश्यक है। परिभ्रमण के लिए चयनित बस में दो चालक, फर्स्ट-एड बॉक्स, अग्निशमन यंत्र, खिड़की तथा वाहन की अच्छी स्थिति अन...