अंबेडकर नगर, जून 20 -- अम्बेडकरनगर, संवाददाता। गैंगस्टर एक्ट के आरोपी की कुर्क हुई पौने दो करोड़ रुपए की अचल सम्पति को विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट परविन्द कुमार ने राज्य सम्पति घोषित करने का आदेश दिया। गैंगस्टर एक्ट के आरोपी की सम्पति को जिला मजिस्ट्रेट ने 13 मई 2022 को कुर्क करने का आदेश दिया था। मामला जैतपुर थाने में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के आरोपी से जुड़ा है। थानाध्यक्ष कटका ने 23 दिसम्बर 2012 को जिला मजिस्ट्रेट को प्रेषित परिपत्र में कहा कि जैतपुर थाने में दर्ज गैंगस्टर का आरोपी आजमगढ़ जिले के पवई थाना क्षेत्र के मित्तूपुर निवासी मोतीलाल गुप्ता पुत्र रामदेव का एक गैंग है जिसका वह स्वंय लीडर है। शराब के अवैध कारोबार से उसने अवैध धन अर्जित किया है। गैंग का नाम तब प्रकाश में आया जब जैतपुर, पवई, दीदारगंज, अहिरौला, सराय ख्वाजा एवं रौनाही थाना ...
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