पौड़ी, दिसम्बर 3 -- जिला एवं सत्र न्यायाधीश पौड़ी की अदालत ने दुराचार के आरोपी को दस साल की सश्रम कारवास की सजा सुनाई है। साथ ही दो हजार का अर्थदंड भी लगाया है। अदालत ने पीड़िता को राज्य सरकार से दो लाख की प्रतिकर के तौर पर देने के भी आदेश दिए हैं। सतपुली क्षेत्र के एक गांव के इस मामले में 19 दिसंबर 2022 को आरोपी के विरुद्ध पट्टी लंगूरवल्ला-2 में रिपोर्ट दर्ज हुई थी। जिला अशासकीय अधिवक्ता प्रदीप भट्ट ने बताया कि 18 दिसंबर 2022 की रात को आरोपी उस वक्त पीड़िता के घर का दरवाजा खोलकर घुसा जब वह सो रही थी। आरोपी ने पीड़िता के साथ जबरदस्ती की। उसने शोर मचाया तो उसका मुंह दबा दिया और उसके हाथों को दबाकर पकड़कर उसके साथ जबरन दुराचार किया। जिस पर पीड़िता बहुत डर गई। पति भी काम पर घर से बाहर गए हुए थे। रात होने की वजह से वह कहीं बाहर नहीं गई। सुबह उ...
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