गोंडा, फरवरी 4 -- गोण्डा। जिले के सभी कीटनाशी लाइसेंस धारकों के लिए आईपीएमएस पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। जिला कृषि रक्षा अधिकारी चन्द्र प्रकाश सिंह ने बताया कि जो विक्रेता 15 फरवरी तक आईपीएमएस पोर्टल पर पंजीकरण नहीं कराएंगे, उनका कीटनाशी लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि पंजीकरण के लिए वेबसाइट पर जाकर साइन अप करना होगा, जिसमें मोबाइल ओटीपी सत्यापन तथा कीटनाशी लाइसेंस और पैन कार्ड अपलोड करना अनिवार्य है। अधिकारी ने चेतावनी दी कि लाइसेंस निरस्त होने के बाद कीटनाशी बिक्री करने पर संबंधित विक्रेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। सभी विक्रेताओं से समय रहते पंजीकरण कराने की अपील की गई है।

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