हाथरस, सितम्बर 23 -- हाथरस, संवादादाताRs.। जिले के निजी स्कूलों में पढ़ रहे 25 फीसद आरटीई योजना के तहत बच्चों का डाटा स्कूल संचालकों को पोर्टल पर अपडेट करना होगा। इसके लिए शासन की ओर से दिशा निर्देश जारी किए गए है। शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए अपार आईडी अनिवार्य कर दी गई है। जिले के निजी स्कूलों में आरटीई के तहत बच्चों को निशुल्क शिक्षा दिए जाने का प्रावधान है। इस योजना के तहत प्री प्राइमरी से लेकर कक्षा आठ तक बच्चों को निशुल्क शिक्षा दिए जाने का प्रावधान है। तो वहीं स्कूल संचालकों को शुल्क प्रतिपूर्ति के रूप में पैसा शासन की ओर से दिया जाता है। इसके साथ ही बच्चों को यूनिफार्म व किताब कापियों के लिए पांच हजार रुपया सालाना दिये जाने का प्रावधान है। अभी तक करीब चार हजार से अधिक छात्र छात्राएं आरटीई योजना के तहत विद्यालयों में पढ़ रहे है। विभागी...