अलीगढ़, नवम्बर 27 -- अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। सासनीगेट थाना क्षेत्र स्थित एक पोखर पर अतिक्रमण के 26 साल पुराने मामले में न्यायालय ने दो लोगों को दोषमुक्त कर दिया। ये परिवाद एडीए स्तर से दर्ज कराया गया था, मगर कई बार समन-हाजिर के बावजूद एडीए की तरफ से कोई पक्ष रखने तक नहीं आया। पुराने मुकदमों के निस्तारण के क्रम में न्यायालय ने आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया। एडीए की ओर से पला रोड निवासी रमेश चंद्र व सुरेश चंद्र के खिलाफ क्षेत्र की पोखर पर अतिक्रमण करते हुए भवन निर्माण करने के आरोप में परिवाद दर्ज कराया गया था। इस पर एक जून 1999 को न्यायालय में सुनवाई शुरू हुई। नौ साल बाद 2008 में आरोपियों की ओर से बयान दिया गया कि रंजिशन मुकदमा दायर किया गया है। आरोप गलत है। तभी से अदालत ने एडीए के अधिकारियों को कई बार समन व वारंट जारी किए। लेकिन, कोई हाजि...