चतरा, नवम्बर 10 -- चतरा, विधि संवाददाता। पोक्सो न्यायालय अमरेश कुमार की अदालत ने पोक्सो केस के एक अभियुक्त सिमरिया थाना क्षेत्र के टुनदाग सलगी टोला निवासी रंजीत भुईया को अलग-अलग धाराओं में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। भादवी 363 में 4 साल और 2000 जुर्माना, 366 ए में 5 साल और 5000 जुर्माना तथा पोक्सो 4( 2) के तहत आजीवन कारावास तथा 10 हजार रूपये जुर्माना की सजा सुनाई गई है। इस मुकदमे में प्रभारी लोक अभियोजक अमित कुमार श्रीवास्तव ने कुल नौ गवाहों की गवाही करा कर अभियुक्त को सजा के अंजाम तक पहुंचाया। प्रभारी लोक अभियोजक ने यह भी बताया कि अभियुक्त को अपहरण एवं दुष्कर्म के मामले में सजा सुनाई गई है। यह सजा शुक्रवार देर शाम को ही सुनाई गयी थी। शनिवार और रविवार को कोर्ट बंद था। यह मामला सिमरिया थाना कांड संख्या 4 वर्ष 2021 का है। सूचक नाबालिक...