आदित्यपुर, जनवरी 16 -- सरायकेला, सवांददाता । प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामाशंकर सिंह की अदालत ने गुरुवार को पोक्सो एक्ट मामले के एक दोषी के खिलाफ 25 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये जुर्माने का आदेश दिया है। जुर्माना नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। अदालत ने आठवीं की छात्रा का अपहरण कर यौन शोषण मामले में सुनवाई के दौरान अभियुक्त मो. चांद उर्फ मुस्तफा को पोक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए सजा सुनाई गई। चांडिल के कपाली ओपी में 27 जुलाई 2023 को मो. चांद के खिलाफ आठवीं कक्षा की छात्रा का अपहरण कर यौन शोषन करने का मामला दर्ज हुआ था। पीड़ित नाबालिग की मां ने मामला दर्ज कराया था। दर्ज मामले में कहा गया था कि आरोपी मो. चांद द्वारा पीड़ित नाबालिग का अपहरण कर उसका यौन शोषण किया गया। यौन शोषण के दौरान आरोपी...