फिरोजाबाद, नवम्बर 21 -- न्यायालय ने लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के दोषी को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। उस पर अर्थ दंड लगाया। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। थाना रजावली निवासी एक 17 वर्षीय किशोरी को हार्ट की बीमारी थी। किशोरी के पिता उसे उपचार को गाजियाबाद ले गए। वहां किशोरी के ताऊ रहते हैं। किशोरी 4 मई 2024 को ताऊ के यहां से दवा लेने गई थी। उसी दौरान बाबी उर्फ प्रेम पुत्र सीताराम गोल्फ सिटी सेंटर नोएडा बहला फुसलाकर होटल में के गया। उसकी वीडियो बनाई। धमकी देकर उसे दूसरे दिन उसे उसके गांव के समीप छोड़ गया। युवक कुछ दिन बाद घर पर आया। लड़की घर में अकेली थी। उसने गलत काम किया। परिजनों के आने पर किशोरी ने सारी बात बताई। किशोरी की मां ने बॉबी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कियापोक्सो एक्ट...