रांची, मई 21 -- रांची, विशेष संवाददाता। एसोसिएशन फॉर एडवोकेसी एंड लीगल इनिशिएटिव्ज ट्रस्ट (आली) महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के साथ मिलकर बुधवार को राज्य स्तरीय हितधारक कार्यशाला की। होटल ली लैक में हुए आयोजन का उद्देश्य महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम-2013 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए संवाद और जागरुकता को बढ़ावा देना था। आली की कार्यकारी निदेशक रेणु मिश्रा बोलीं, पॉश अधिनियम के बावजूद इसके प्रभावी क्रियान्वयन में अब भी कई अड़चनें हैं। उन्होंने कहा कि यह जरूरी है कि महिलाएं कार्यस्थल पर गरिमा, सुरक्षा-समानता महसूस करें। झालसा के अंडर सेक्रेटरी दीपक कुमार साहू ने कानून को गहराई से समझने की जरूरत पर बल दिया। महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की सहायक निदेशक कृष्णा टोप्पो...