चाईबासा, मार्च 3 -- चाईबासा। पश्चिमी सिंहभूम जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) चाईबासा शाखा को स्वर्गीय लाल सिंह गोप द्वारा जमा किए गए प्रीमियम की राशि 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित उनकी पत्नी सुनीता गोप को 45 दिनों के भीतर लौटाने का आदेश दिया है।यह मामला सुनीता गोप द्वारा दायर किया गया था, जिसमें एलआईसी चाईबासा द्वारा पॉलिसी नंबर 856474978 (एलआईसी जीवन उमंग योजना) के अंतर्गत मृत्यु दावा को अस्वीकार करने पर सेवा में कमी और मानसिक उत्पीड़न के आधार पर 1,50,000 रुपये का मुआवजा मांगा गया था।मामले के विवरण के अनुसार, स्वर्गीय लाल सिंह गोप ने 20 अगस्त 2020 को 3,00,000 रुपये की बीमित राशि पर यह पॉलिसी ली थी, जिसकी तिमाही प्रीमियम राशि 6,060 रुपये निर्धारित थी। उन्होंने 18 जनवरी 2021 तक तीन किस्तों का भुगतान किया, ल...