अलीगढ़, अगस्त 18 -- अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। सासनीगेट क्षेत्र की एक बुजुर्ग महिला की बीमा पॉलिसी होने के बावजूद कंपनी ने उनके इलाज पर खर्च हुए 2.35 लाख रुपये के क्लेम को खारिज कर दिया। मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने अब कंपनी को ब्याज समेत रुपयों का भुगतान करने के आदेश दिया है। सराय मानसिंह निवासी अशोक कुमार गांधी ने वाद दायर किया था। इसमें चेन्नई के वल्लुवर कोट्टम हाई रोड नुंगमबक्कम स्थित स्टार हेल्थ एंड एलीड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के जनरल मैनेजर, जनकपुरी स्थित कंपनी के ब्रांच मैनेजर को नामजद किया था। इसमें कहा था कि उन्होंने अपने व अपनी पत्नी सुशीला गांधी के लिए 10 लाख रुपये की बीमा पॉलिसी ले रखी थी, जो 17 जून 2023 से 16 जून 2024 तक वैध थी। इसके लिए एक लाख 16 हजार 754 रुपये का भुगतान भी किया। 27 सितंबर 2024 को सुशीला क...