मुजफ्फरपुर, नवम्बर 26 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। मुशहरी थाना में दर्ज पॉक्सो एक्ट के एक मामले की जांच छह वर्षों में भी पूरी नहीं करने पर विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या-एक के न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्र ने अपने ही आदेश में कड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने टिप्पणी में कहा है कि एसएसपी अपने मातहतों से कोर्ट के आदेश का पालन कराने में असफल रहे हैं। विशेष कोर्ट ने मुशहरी थानाध्यक्ष व केस के आईओ से दस-दस हजार रुपये वसूल कर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कोष में जमा कराने का आदेश दिया था। विशेष कोर्ट ने अब इसकी रिपोर्ट डीजीपी, डीआईजी व सीआईडी के आईजी को भेजने का निर्देश दिया है। वैशाली जिला के एक व्यक्ति ने विशेष पॉक्सो कोर्ट में 2019 में परिवाद दाखिल किया था। इसमें उसने कहा था कि मुशहरी थाना क्षेत्र के मनीष कुमार सहित चार आरोपितों ने उसकी 16 वर्षीय पुत्री को कोर्ट...