नई दिल्ली, दिसम्बर 2 -- सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा के खिलाफ पॉक्सो कानून के तहत दायर यौन उत्पीड़न मामले में निचली अदालत की कार्यवाही पर मंगलवार को रोक लगा दी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमल्या बागची की पीठ ने यदियुरप्पा की याचिका पर सुनवाई करते हुए अंतरिम आदेश पारित किया। याचिका में उन्होंने मामला रद्द करने से इनकार संबंधी कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि नोटिस जारी किया जाए। इस बीच निचली अदालत की कार्यवाही स्थगित रहेगी। येदियुरप्पा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण साक्ष्यों की उपेक्षा की और उन बयानों पर ध्यान नहीं दिया जिनसे यह संकेत मिलता है कि कथित घटना के दौरान ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। लूथरा ने क...