मऊ, सितम्बर 13 -- मऊ। चिरैयाकोट थाना क्षेत्र अंतर्गत नाबालिग पुत्री को भगाकर शादी का झांसा देकर दुराचार करने, मारपीट करने और धमकी देने के मामले में एक आरोपी की जमानत अर्जी विशेष न्यायाधीश जनार्दन प्रसाद यादव ने खारिज कर दिया। मामला 18 जुलाई 2025 की रात 12 बजे की है। मामले में आरोप लगाया गया था कि चिरैयाकोट थाना क्षेत्र अंतर्गत एक नाबालिग लड़की को आरोपी शादी का झांसा देकर भगा ले गया था। इस दौरान आरोप ने उसके साथ दुराचार किया और मारपीट करते हुए धमकी भी दिया था। मामले में अभियोजन पक्ष से बहस जिला शासकीय अधिवक्ता विमल कुमार श्रीवास्तव, प्रवीण कुमार मिश्रा और रामचन्द्र चौहान ने किया। मामले में आरोपी हाफिजपुर निवासी सिन्टू की जमानत अर्जी पाक्सो मामलो के विशेष न्यायाधीश जनार्दन प्रसाद यादव ने सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।

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