मुजफ्फरपुर, फरवरी 16 -- मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। मुजफ्फरपुर विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या दो में शनिवार को नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपित सरैया इलाका निवासी मो. ज्याउद्दीन अंसारी पर दोष साबित हो गया। न्यायाधीश प्रशांत कुमार झा ने ज्याउद्दीन को सजा सुनाने के लिए 21 फरवरी की तिथि तय की है। मामले में विशेष लोक अभियोजक अजय कुमार ने पांच गवाहों का बयान कोर्ट में कराया। वहीं, आईडीएफ कार्यकर्ता कृष्ण मोहन झा ने मामले में सहयोग किया। विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि कोर्ट परिवाद के आधार पर सरैया थाने में पांच साल पहले एक जून 2019 को एफआईआर हुई थी। पीड़िता ने आरोप लगाया था कि पड़ोसी ज्याउद्दीन ने शादी का झांसा देकर प्रेम जाल में फंसाया। फिर पहली बार 18 मई 2017 को दुष्कर्म किया। इसके बाद शादी का झांसा देकर शरीरिक संबंध बनाता रहा। 2019 में उसने ...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.