सुल्तानपुर, नवम्बर 19 -- सुलतानपुर। घर में घुसकर किशोरियों से अभद्रता, मारपीट तथा गाली गलौज करने के मामले में दोषियों को न्यायाधीश नीरज श्रीवास्तव ने सजा सुनाई है। दिलावलपुर निवासी सोनू उर्फ सरवरे आलम को छेड़छाड़ का भी दोषी पाया गया है। उसे तीन साल की जेल और 15,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। इसी मामले में घर में घुसकर गाली गलौज कर अपमानित करने के दोषी सद्दाम हुसैन और कल्ली उर्फ जुनैद को तीन साल की जेल और 5,000 रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।

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