एटा, फरवरी 5 -- पॉक्सो के मामले में दोषी को सजा सुनाई। सबूतों, बयानो के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी माना। दोषी को सजा सुनाने के साथ ही अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त समय तक जेल में रहना होगा। एडीजीसी प्रदीप गुप्ता के अनुसार थाना मारहरा के एक गांव निवासी पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि दो नवंबर 2022 को नाबालिग बेटी घेर में भैंस बांधने गई थी उसके बाद से घर नहीं लौटी थी। घर न लौटने पर घरवालों को चिंता हुई थी और पुलिस को सूचना दी। तलाश के दौरान बेटी कमरे में मिली थी। दरवाजा खोलकर बेटी को बाहर निकाला गया था। आरोप लगाए थे कि आरोपी अंकित पुत्र बाबूराम निवासी सिरसाबदन थाना मारहरा ने डरा-धमकाकर दुष्कर्म किया था। पुलिस ने जांच के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। गुरुवार को दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं...