फिरोजाबाद, जून 4 -- न्यायालय ने पोक्सो के दोषी को पांच साल और शिकायत करने पर धमकाने के दो दोषियों को तीन तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। उन पर अर्थ दंड लगाया। अर्थदंड न देने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। थाना एका क्षेत्र में एक आठ वर्षीय बालिका 18 जून 2022 को घर का सामान लेने दुकान पर गई थी। उसी दौरान हसन पुत्र संतराम कुशवाह वहा आ गया। वह बालिका को पकड़कर खेत की तरफ ले जाने लगा। बालिका उसके हाथ को दांतों से काट छूट कर घर आ गई। उसने अपनी मां को सारी बात बताई। उसकी मां हसन के घर शिकायत करने गई तो उसके चाचा बंटू व मुखिया ने उनको तमंचा लहराते मां बेटी को धमकाया। बालिका की मां ने तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने विवेचना के बाद तीनो के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाध...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.