फिरोजाबाद, नवम्बर 11 -- फिरोजाबाद। न्यायालय ने पोक्सो के दोषी को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। उस पर अर्थ दंड लगाया। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। थाना नसीरपुर क्षेत्र में एक किशोरी 14 अप्रैल को पड़ोस में आयोजित शादी समारोह में जा रही थी। उसी दौरान एक युवक उसे मिला। किशोरी युवक को जानती थी। युवक किशोरी को खिलौना देने के बहाने एक खेत में ले गया। वहा उसने लड़की के साथ कपड़े उतारकर अश्लील हरकतें कीं। किसी तरह लड़की उसकी पकड़ से भाग गई। रास्ते में उसका भाई मिल गया। भाई को किशोरी ने सारी बात बताई। किशोरी के पिता ने बंटू यादव पुत्र वीरेंद्र यादव निवासी नानेमऊ के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने विवेचना के बाद न्यायालय में उसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट कोर्...
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