मुंगेर, जून 13 -- मुंगेर, एक संवाददाता। पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश प्रवीण कुमार चौधरी ने गुरुवार को एक नाबालिग लड़की के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में दोषी पाए गए अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने साथ में तीन धाराओं में कुल 65,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। यह मामला मुंगेर जिले के हवेली खड़गपुर थाना क्षेत्र का है। विशेष लोक अभियोजक प्रीतम कुमार ने जानकारी दी कि, यह घटना 29 दिसंबर 2022 को घटित हुई थी, जिसकी प्राथमिकी पीड़िता के पिता द्वारा 01 जनवरी 2023 को हवेली खड़गपुर थाना में दर्ज कराई गई थी। केस संख्या 01/2023 के अनुसार, पीड़िता के पिता इलाज के सिलसिले में मायागंज हॉस्पिटल, भागलपुर गए थे, तभी उनकी 15 वर्षीय बेटी घर में अपने छोटे भाइयों के साथ अकेली थी। लौटने पर पिता को बेटी के गायब होने की जानकारी मिली। बच्चों ...