नई दिल्ली। पीटीआई, जून 23 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने पॉक्सो मामले में दोषी करार दी गई एक सजायाफ्ता महिला को उसके पिता के निधन के मद्देनजर दो सप्ताह की सशर्त अंतरिम जमानत दी है। अदालत ने 10 हजार रुपये के निजी मुचलके और समान राशि के जमानती के साथ जमानत दी। महिला को यौन उत्पीड़न, उकसावे और मामले की रिपोर्ट नहीं करने के आरोपों में दोषी ठहराते हुए 25 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी। जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह की वेकेशन बेंच ने सजायाफ्ता महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह राहत दी। याचिकाकर्ता महिला दिल्ली के एक अस्पताल में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम करती थी। उसे यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) कानून के तहत 25 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी। हाईकोर्ट ने 18 जून को सुनाए गए आदेश में कहा कि महिला को गंभीर यौन हमला, उकसावे ...
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