नोएडा, नवम्बर 24 -- ग्रेटर नोएडा, संवाददाता। जिला न्यायालय ने पॉक्सो ऐक्ट में दोषी को दस साल कारावास की सजा सुनाई। 70 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना जमा नहीं करने पर सात माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। विशेष लोक अभियोजक जेपी भाटी ने बताया कि सेक्टर-20 कोतवाली में एक मुकदमा दर्ज हुआ था। एक पिता ने पुलिस को बताया था कि उनकी 16 वर्षीय बेटी कक्षा 10वीं की छात्रा थी। 29 फरवरी 2016 को तड़के उसका अपहरण कर लिया गया था। घर से लगभग एक लाख रुपये के गहने और 50 हजार रुपये नकद भी चोरी कर लिए गए थे। इस मामले में जांच अधिकारी ने 13 जून 2016 को अदालत में आरोप-पत्र दाखिल किया था। 21 नवंबर 2025 को अदालत ने फारुख निवासी बिहार को आईपीसी की धारा-366, 376 और पॉक्सो ऐक्ट की धारा-4 के तहत दोषी करार दिया था। अदालत ने सजा सुनाते हुए कहा दोषी फारुख ने ना...