गोपालगंज, जून 17 -- दोषी युवक को 20 हजार रुपए अर्थदंड देने का भी कोर्ट ने दिया आदेश एडीजे छह सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो पंकज चंद्र वर्मा की कोर्ट ने सुनाई सजा गोपालगंज, विधि संवाददाता। पॉक्सो एक्ट के ढाई साल पुराने मामले में एडीजे छह सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो पंकज कुमार वर्मा की कोर्ट ने नगर थाने के पुरानी चौक धोबी टोला के युवक को दोषी पाते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास और 20 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर उसे छह माह की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भी काटनी पड़ेगी। सजा सुनाए जाने के बाद युवक को सजा काटने के लिए मंडल कारा गोपालगंज भेज दिया गया। अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो दारोगा सिंह और बचाव पक्ष से अधिवक्ता अवधेश मिश्र की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने सजा सुनाई। बताया जाता है कि पुरानी चौक का किशन क...