इटावा औरैया, जनवरी 26 -- इटावा। संवाददाता विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने आठ साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ के विरोध पर मारपीट करने के डेढ़ साल पुराने मामले की सुनवाई करते हुए दोषी को पांच साल की सजा सुनाई। इसके अलावा कोर्ट ने 11 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा। चकरनगर थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला ने थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में आरोप लगाया कि उसकी आठ साल की पुत्री सहेली के साथ गांव के पास स्थित मंदिर के पास खेल रही थी तभी गांव का भोला सिंह पहुंचा और उसकी पुत्री का पकड़कर पास स्थित गोदाम में ले गया, जहां उसने उसके साथ छेड़छाड़ की। विरोध पर भोला ने उसके साथ मारपीट की। घर आने पर उसकी पुत्री ने उसे आकर बताया। तहरीर के आधार पर पुलिस ने भोला पुत्र मान सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर...