गोपालगंज, जनवरी 8 -- गोपालगंज, विधि संवाददाता। जिला सत्र न्यायाधीश छह सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो पंकज चंद्र वर्मा की कोर्ट ने ढाई वर्ष पुराने पॉक्सो एक्ट के मामले में दो आरोपितों को दोषी पाते हुए 20- 20 वर्ष के सश्रम कारावास और 1.25- 1.25 लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर दोनों को छह - छह माह की अतिरिक्त सजा भी काटनी पड़ेगी। अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो दारोगा सिंह और बचाव पक्ष के अधिवक्ता जितेंद्र सिंह की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने बैकुंठपुर थाने के खैरा आजम गांव के राधेश्याम कुमार महतो और बलरामपुर गांव के सोनू कुमार महतो को सजा सुनाई। बताया जाता है कि बैकुंठपुर थाने के एक गांव की किशोरी के साथ दोनों युवकों ने गत 14 अप्रैल 2023 को सुनसान जगह पर ले जाकर दुराचार किया था। कांड के अनुसंधानक की तरफ...
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