गोपालगंज, जनवरी 9 -- गोपालगंज, विधि संवाददाता । जिला सत्र न्यायाधीश छह सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो पंकज चंद्र वर्मा की कोर्ट ने डेढ़ वर्ष पुराने पॉक्सो एक्ट के मामले में दर्जी को दोषी पाते हुए पांच वर्ष के कारावास और 20 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर उसे तीन माह की अतिरिक्त सजा भी काटनी पड़ेगी। अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो दारोगा सिंह तथा बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने बरौली थाने के बतरदेह गांव के सिलाई का काम करने वाले मुख्तार मियां को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। बताया जाता है कि बरौली थाने के एक गांव की किशोरी 8 अगस्त 2024 को दर्जी के पास कपड़े लाने गई थी, तभी उसके साथ दुराचार की कोशिश की गई थी। कांड के अनुसंधानक की तरफ से आरोप पत्र समर्पित किए जाने के बाद मामले की सुनवाई...