उन्नाव, जनवरी 21 -- उन्नाव। विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट नंबर 12 ने बुधवार को छेड़छाड़, पॉक्सो एक्ट व एससी एसटी के एक मुकदमे की अंतिम सुनवाई में आरोपी को दोषसिद्ध करार दिया। न्यायालय ने दोषी को पांच वर्ष सश्रम कारावास के साथ दस हजार रूपए अर्थदंड़ जुर्माना लगाया है। सफीपुर कोतवाली क्षेत्र सफियापुर गांव निवासी एक महिला ने गांव में रहने वाले रेनू उर्फ विमल यादव पर 10 जून 2019 को घर में घुसकर छेड़छाड़ व पॉक्सो एक्ट व एससी एसटी एक्ट में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मुकदमे की विवेचना तत्कालीन सीओ सफीपुर गौरव त्रिपाठी ने की और आरोपी रेनू उर्फ विमल यादव को 12 जून 2019 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। सीओ ने आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य जुटाते हुए न्यायालय ने 1 जुलाई 2019 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। बुधवार को मुकदमें की अंतिम सुनवाई पूरी हुई। अभिय...