गोपालगंज, अगस्त 20 -- पीड़िता को मुआवजा देने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार को दिया आदेश किशोर की पढ़ाई और लिखाई की समुचित व्यवस्था करने का डीईओ को आदेश किशोर न्याय बोर्ड गोपालगंज के प्रधान दंडाधिकारी निलेश भारद्वाज की कोर्ट में सुनाई सजा सिधवलिया थाने के एक गांव की किशोरी का साढ़े तीन वर्ष पूर्व कर लिया गया था अपहरण गोपालगंज, विधि संवाददाता। किशोर न्याय बोर्ड गोपालगंज के प्रधान दंडाधिकारी निलेश भारद्वाज की कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के साढ़े तीन वर्ष पुराने मामले में एक किशोर को दोषी पाते हुए दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। वहीं जिला विधिक सेवा प्राधिकार गोपालगंज को पीड़िता को मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। इसके साथ ही दोषी किशोर चूंकि कम पढ़ा लिखा है, इसलिए उसकी शिक्षा की समुचित व्यवस्था करने का आदेश डीईओ गोपालगंज को दिया है। बताया जात...