गोपालगंज, दिसम्बर 23 -- गोपालगंज,विधि संवाददाता। जिला सत्र न्यायाधीश छह सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो पंकज चंद्र वर्मा की कोर्ट ने डेढ़ वर्ष पुराने पॉक्सो एक्ट के मामले में एक आरोपी को दोषी पाते हुए सात वर्ष के सश्रम कारावास व 50 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर उसे छह माह की अतिरिक्त सजा भी काटनी पड़ेगी। अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो दारोगा सिंह तथा बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने मीरगंज थाने के बड़का अमठा गांव के मंटू कुमार को सजा सुनाई। बताया जाता है कि मीरगंज थाने के एक गांव की किशोरी को गत 21 जुलाई 2024 को दोषी करार दिए गए मंटू की नाबालिग बहन घर से बुला कर ले गई थी। जहां से मंटू ने सुनसान जगह पर ले जाकर उससे दुराचार की कोशिश की थी। जिसके बाद किशोरी ने वर्ष मीरगंज थाने में...