गोपालगंज, सितम्बर 16 -- -मीरगंज के एक गांव में नाबालिग लड़की के साथ किया था कुकर्म - अदालत ने पचास हजार रुपए की अर्थदंड की भी सुनायी सजा गोपालगंज,विधि संवाददाता। पॉक्सो एक्ट के करीब चार साल पुराने मामले में एडीजे छह सह विशेष न्यायाधीश की अदालत ने एकमात्र आरोपित को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास तथा 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। सजा सुनाए जाने के बाद दोषी को सजा काटने के लिए चनावे स्थित मंडल कारा भेज दिया गया। जानकारी के अनुसार, मीरगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था। इस घटना को लेकर मीरगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गई थी। मामले में थाना क्षेत्र के जिगना ढाला खरनहीं गांव के सोनू कुमार राम को नामजद किया गया था। इस मामले में अनुसंधानकर्ता की ओर से आरोप पत्र समर्पित किए जा...