गोपालगंज, नवम्बर 15 -- गोपालगंज,विधि संवाददाता । जिला सत्र न्यायाधीश छह सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो पंकज चंद्र वर्मा की कोर्ट ने साढ़े चार वर्ष पुराने पॉक्सो एक्ट के मामले में आरोपी अधेड़ को दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास और 50 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।अर्थदंड की राशि नहीं देने पर उसे छह माह की अतिरिक्त सजा भी काटनी पड़ेगी। अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो दारोगा सिंह तथा बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने कुचायकोट थाने के इसुआपुर गांव के अधेड़ आरोपी दिवाकर तिवारी को सजा सुनाई। बताया जाता है कि 28 मार्च 2021 को कुचायकोट थाने के एक गांव की आठ वर्षीया किशोरी के साथ आरोपी ने छेड़खानी की थी। मामले को लेकर किशोरी की मां ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। कांड के अनुसंधानक की तरफ से आरोप पत्र समर्पित किए...