किशनगंज, जून 17 -- किशनगंज, संवाददाता। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम दीपचंद्र पाण्डेय की अदालत ने सोमवार को अहम फैसला सुनाया।विशेष न्यायाधीश दीपचंद्र पाण्डेय की अदालत ने कोढोबारी थाना क्षेत्र निवासी आरोपी नफीस आलम उर्फ नफीस रजा को पोक्सो अधिनियम की धाराओं सहित अन्य धाराओं में आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी।अर्थदंड की राशि पीड़िता को देने का आदेश पारित किया गया है।विशेष लोक अभियोजक पोक्सो अधिनियम मनीष कुमार साह ने अदालत में सजा की बिंदु पर शानदार दलीलें पेस की।मामले में ढ़ाई वर्ष पूर्व महिला थाना में कांड संख्या 8/22 व पोक्सो वाद संख्या 41/22 में दर्ज कांड के तहत नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया गया था।इसी मामले में आरोपी के विरुद्ध अदालत में केस की सुनवायी चल रही थी।मामले में अदालत के द्वारा सजा सुनायी गई।व...