बदायूं, जून 26 -- विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट दिनेश तिवारी ने किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने आरोपी को दस साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर तीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार एक महिला ने सिविल लाइंस थाने में दो अप्रैल 2014 को बेटी के अपहरण के आरोप में लखीमपुर जिले के थाना मोहम्मदी के गांव झारा खेमपुर निवासी छोटू उर्फ रामनिवास व शाहजहांपुर जिले के थाना पुवायां के गांव कुर्मियात निवासी प्रमोद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने किशोरी को बरामद कर कोर्ट में पेश किया। जहां उसके बयान दर्ज कराए गए। जिसमें किशोरी ने आरोपी छोटू उर्फ रामनिवास के खिलाफ इच्छा विरुद्ध दुष्कर्म करने के बयान दर्ज कराए। पुलिस ने मामले की विवेचना करते हुए कोर्ट में ...