बाराबंकी, अक्टूबर 11 -- बाराबंकी। भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत पॉक्सो एक्ट में कोर्ट में सुनवाई में तेजी लाने की रणनीति पर कार्य करना शुरु कर दिया गया है। पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज महिला अपराध व पॉक्सो एक्ट के मुकदमों में त्वरित आरोप निर्धारण की कार्रवाई कराकर सुनवाई पूरी कराई जाएगी। अब आरोपित को चार्जशीट के बाद अधिकतम दो पेशी पर ही हाजिरी माफी स्वीकार हो सकेगी। इसके बाद हाजिरी माफी का विरोध अभियोजन पक्ष करेगा। अपर निदेशक अभियोजन अयोध्या मंडल सत्यब्रत त्रिपाठी ने संयुक्त निदेशक अभियोजन बाराबंकी के कार्यालय में आयोजित बैठक में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मंडल के बाराबंकी, अयोध्या, अंबेडकरनगर, सुलतानपुर व अमेठी जिलों के महिला संबंधी अपराधों में एक माह में सुनवाई पूरी करने के लिए चार्जशीट दाखिल होते ही मुकदमें के सभी गवाहों को अभियोजन अ...