संतकबीरनगर, जुलाई 26 -- संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले में पाक्सो एक्ट के एक आरोपी को एडीजे एवं विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने दोष सिद्ध करार देते हुए तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने आरोपी बेचन बेल्दार उर्फ पुजारी पर सजा के अतिरिक्त पन्द्रह सौ रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया है। अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर आरोपी को एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। कोर्ट ने अर्थदण्ड की सम्पूर्ण 15 सौ रुपए की धनराशि पीड़िता को देने का भी फैसला सुनाया है। इसके साथ ही कोर्ट ने नालसा प्रतिकर स्कीम के अंतर्गत पीड़िता को 10 हजार रुपए का प्रतिकर देने का भी निर्णय दिया। विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट अभिमन्यु पाल, सत्येन्द्र शुक्ल व अनिल कुमार सिंह ने बताया कि मामला महुली थाना क्षेत्र के एक गांव का है। वादिनी क...