बिहारशरीफ, मार्च 25 -- पॉक्सो एक्ट के आरोपी को आजीवन कारावास शेखपुरा, निज संवाददाता। स्थानीय न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश सह पाक्सो के विशेष जज अविनाश कुमार की अदालत ने नाबालिग लड़की का अपहरण व दुष्कर्म मामले में चेवाड़ा के आरोपी पवन कुमार यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। साथ ही 95 हजार रुपए आर्थिक दंड दिया गया है। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता नैइला बेगम ने बताया कि 31 जनवरी 2018 को चेवाड़ा थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग के साथ गलत काम किया गया था। कोर्ट में सुनवाई के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया है।

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