नई दिल्ली, अगस्त 6 -- आतंकी फंडिंग मामले में आरोपी जम्मू-कश्मीर के सांसद इंजीनियर राशिद ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा कि उन्हें दी गई हिरासत पैरोल की एक शर्त की वजह से वह अपने निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं कर पा रहे हैं। जस्टिस विवेक चौधरी और अनूप जयराम भंभानी की पीठ के सामने पेश हुए राशिद ने बताया कि संसद सत्र में भाग लेने के लिए उन्हें दी गई पैरोल में उनसे दैनिक खर्च का भुगतान करने की शर्त रखी गई है, ऐसे में अब वह अपने निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने में असमर्थ हैं। इसके साथ ही राशिद ने मामले की सुनवाई कर रही बेंच से उनकी एक समकक्ष पीठ द्वारा पारित इस आदेश में संशोधन करने का अनुरोध किया। दरअसल एक अन्य पीठ द्वारा जारी पैरोल आदेश में राशिद को संसद में उपस्थित होने के लिए यात्रा व्यय के रूप में जेल अधिकारियों के पा...