नई दिल्ली। हिन्दुस्तान, अगस्त 19 -- राजधानी दिल्ली में दिल्ली स्कूल शिक्षा (फीस निर्धारण और विनियमन में पारदर्शिता) अधिनियम, 2025 मंजूर हो गया है। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने सोमवार को इसे स्वीकृति दी। इसके बाद सरकार ने इसे अधिसूचित कर दिया है। इस कानून में निजी स्कूलों की फीस पर मनमानी रोकने के लिए अभिभावकों को वीटो अधिकार दिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह कानून अब शिक्षा के व्यावसायिकरण पर अंकुश लगाने पर मदद करेगा। साथ ही, स्कूलों की फीस निर्धारण में पारदर्शिता, जवाबदेही सुनिश्चित करेगा। इस कानून में अभिभावकों की संवेदनाओं को प्राथमिकता दी है। वे स्कूल फीस के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि यह लाखों अभिभावकों की ऐतिहासिक जीत है। मुख्यमंत्री ने दावा करते हुए कहा कि वर्षों से अभिभावक निजी स्कू...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.