रांची, जुलाई 29 -- रांची। विशेष संवाददाता पैनम कोल माइंस के अवैध खनन करने पर की गयी कानूनी कार्रवाई की जानकारी सरकार की ओर से नहीं दिए जाने पर मंगलवार को हाईकोर्ट ने नाराजगी जतायी। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने सरकार को दो दिनों के अंदर जानकारी देने का निर्देश दिया और कहा कि यदि कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया गया, तो अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाएगी। अगली सुनवाई 31 जुलाई को होगी। इस संबंध में रामसुभग सिंह ने जनहित याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि पाकुड़ जिले के पचवारा नॉर्थ और सेंट्रल कोल माइंस में निर्धारित लक्ष्य से अधिक का खनन पैनम कंपनी ने किया है। खनन में की गयी गड़बड़ी के खिलाफ वर्ष 2015 में जनहित याचिका दायर की गयी थी। इस मामले में राज्य सरकार की ओर से बताया गया था कि कंपनी ने ग...
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