रांची, सितम्बर 12 -- रांची। विशेष संवाददाता पाकुड़ में अवैध खनन करने के मामले में पैनम कोल कंपनी के खिलाफ की गयी कार्रवाई की सरकार की ओर से जानकारी नहीं दिए जाने पर हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जतायी। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने कहा कि सरकार ने कई बार शपथपत्र दाखिल करने के लिए समय मांगा, लेकिन जवाब दाखिल नहीं किया गया। शुक्रवार को अदालत ने सरकार को अंतिम मौका देते हुए 19 सितंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा इस दिन जवाब दाखिल नहीं किया गया, तो सख्त आदेश दिया जाएगा। इस संबंध में रामसुभग सिंह ने जनहित याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि पाकुड़ जिले के पचवारा नॉर्थ और सेंट्रल कोल माइंस में निर्धारित लक्ष्य से अधिक का खनन पैनम कंपनी ने किया है। खनन में की गयी गड़बड़ी के खिलाफ वर्...
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