रांची, अगस्त 18 -- रांची। विशेष संवाददाता पाकुड़ जिले में पैनम कोल कंपनी के अवैध खनन के मामले से जुड़ी याचिका पर जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षतावाली खंडपीठ ही सुनवाई करेगी। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने सोमवार को यह निर्देश दिया। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षतावाली खंडपीठ ने एक सप्ताह पहले इस जनहित याचिका को चीफ जस्टिस के पास भेजा था, ताकि यह तय किया जा सके कि इस जनहित याचिका पर सुनवाई वर्तमान खंडपीठ में होगी या चीफ जस्टिस वाली खंडपीठ में। चीफ जस्टिस के निर्देश के बाद अब वर्तमान खंडपीठ ही 21 सितंबर को सुनवाई करेगी। याचिका में कहा गया है कि वर्ष 2015 में जनहित याचिका दायर की गयी थी। इस मामले में राज्य सरकार की ओर से बताया गया था कि कंपनी ने गड़बड़ी की है और अब कंपनी चली गयी है। कंपनी की ओर से ...