रांची, दिसम्बर 20 -- रांची, संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में पैनम कोल कंपनी के अवैध खनन करने की जांच पर कार्रवाई की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान पंजाब पावर कारपोरेशन की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की गई। अदालत ने इसे स्वीकार करते हुए मामले में अगली सुनवाई छह जनवरी को निर्धारित की है। कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि पंजाब पावर कारपोरेशन इस मामले की जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। पैनम कोल कंपनी और पंजाब पावर कारपोरेशन का ज्वाइंट वेंचर था। इन पर पाकुड़ में अवैध खनन का आरोप लगा है। इस संबंध में अधिवक्ता राम सुभग सिंह की ओर से हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। प्रार्थी ने दावा किया है कि सरकार की जांच में अवैध खनन की पुष्टि हुई है, लेकिन अ...