रांची, मार्च 24 -- रांची। विशेष संवाददाता झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार से पैनम कोल माइंस के अवैध खनन करने पर अब तक की गयी कानूनी कार्रवाई की विस्तृत जानकारी मांगी है। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की अदालत ने मामले की सुनवाई 30 मार्च को निर्धारित करते हुए पूरी रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। इस संबंध में रामसुभग सिंह ने जनहित याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि पाकुड़ जिले के पचवारा नॉर्थ और सेंट्रल कोल माइंस में निर्धारित लक्ष्य से अधिक का खनन पैनम कंपनी ने किया है। खनन में की गयी गड़बड़ी के खिलाफ वर्ष 2015 में जनहित याचिका दायर की गयी थी। इस मामले में राज्य सरकार की ओर से बताया गया था कि कंपनी ने गड़बड़ी की है और अब कंपनी चली गयी है। अदालत को बताया गया कि कंपनी की ओर से की गयी गड़बड़ी की बात सरकार ने स्वी...
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