जमशेदपुर, सितम्बर 11 -- जमशेदपुर। झारखंड हाईकोर्ट ने पेसा नियमावली लागू करने में देरी पर कड़ा रुख अपनाते हुए राज्य में ग्राम स्तर पर 440 बालू घाटों की नीलामी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने पंचायती राज सचिव को 23 सितंबर को प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। भाजपा विधायक पूर्णिमा साहू ने सरकार पर आदिवासियों के अधिकारों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए सवाल उठाया कि हाईकोर्ट की सख्ती के बाद भी हेमंत सरकार पेसा कानून लागू करने में टालमटोल करेगी या नहीं। उन्होंने कहा कि यह कानून ग्राम सभाओं को संसाधनों पर अधिकार दिलाने के लिए आवश्यक है।

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